प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) 2025: जानिए कैसे पाएं ₹25 लाख तक का बिजनेस लोन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना ग्रामोद्योग, सेवा व निर्माण क्षेत्रों में नए व्यवसायों की स्थापना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए पात्रता मापदंड विवरण आयु न्यूनतम 18 वर्ष शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास (₹5 लाख से ऊपर की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य) लाभार्थी वर्ग व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारी समितियाँ, संस्थाएँ कार्य क्षेत्र विनिर्माण, सेवा, ट्रेडिंग, ग्रामोद्योग आदि अन्य योजना के अंतर्गत पहले से कोई ऋण नहीं लिया हो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवेदन कैसे करें? 🔹 ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट www.kviconline.gov.in/pmegp पर जाएं “PMEGP E-Portal” में “Individual Applicant” का चयन करें पंजीकरण करें और लॉग इन करें आवश्यक जानकारी भरें जैसे — आधार नंबर, बैंक डिटेल, व्यवसाय विवरण आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र) फॉर्म सबमिट करें प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है 🔹 ऑफलाइन आवेदन: आप DIC (District Industries Centre), KVIC/KVIB कार्यालय, या बैंक शाखा में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं सभी दस्तावेज़ के साथ आवेदन फॉर्म भरें आवेदन के बाद पात्रता सत्यापन होता है और फिर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में सब्सिडी और परियोजना लागत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं, SC/ST/OBC, महिलाएं और पूर्व सैनिक जैसे विशेष वर्गों को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक की उच्च सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत सेवा उद्योग के लिए और ₹25 लाख तक की लागत निर्माण या उत्पादन आधारित व्यवसायों के लिए निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और स्वरोजगार इच्छुक नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है, जिसमें एक निश्चित हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है और शेष राशि लाभार्थी द्वारा समयबद्ध तरीके से चुकाई जाती है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) नए व्यवसायों को प्रारंभ करने में आर्थिक रूप से सहायक होती है और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवश्यक दस्तावेज़ दस्तावेज़ उपयोग आधार कार्ड पहचान प्रमाण PAN कार्ड वित्तीय प्रमाण बैंक पासबुक लोन ट्रांसफर हेतु पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवसाय योजना के रूप में जाति प्रमाण पत्र SC/ST/OBC लाभार्थियों हेतु एजुकेशनल प्रमाणपत्र 8वीं पास की पुष्टि हेतु (यदि आवश्यक हो) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से संपर्क कैसे करें? सेवा विवरण 🌐 वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegp 📞 टोल-फ्री नंबर 1800-3000-0034 📧 ईमेल pmegp-helpdesk@gov.in 📍 संपर्क कार्यालय KVIC, KVIB, DIC, नजदीकी बैंक शाखा जुलाई 16, 2025 Anushil