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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) 2025: जानिए कैसे पाएं ₹25 लाख तक का बिजनेस लोन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना ग्रामोद्योग, सेवा व निर्माण क्षेत्रों में नए व्यवसायों की स्थापना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए पात्रता मापदंड विवरण आयु न्यूनतम 18 वर्ष शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास (₹5 लाख से ऊपर की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य) लाभार्थी वर्ग व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारी समितियाँ, संस्थाएँ कार्य क्षेत्र विनिर्माण, सेवा, ट्रेडिंग, ग्रामोद्योग आदि अन्य योजना के अंतर्गत पहले से कोई ऋण नहीं लिया हो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवेदन कैसे करें? 🔹 ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट www.kviconline.gov.in/pmegp पर जाएं “PMEGP E-Portal” में “Individual Applicant” का चयन करें पंजीकरण करें और लॉग इन करें आवश्यक जानकारी भरें जैसे — आधार नंबर, बैंक डिटेल, व्यवसाय विवरण आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र) फॉर्म सबमिट करें प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है 🔹 ऑफलाइन आवेदन: आप DIC (District Industries Centre), KVIC/KVIB कार्यालय, या बैंक शाखा में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं सभी दस्तावेज़ के साथ आवेदन फॉर्म भरें आवेदन के बाद पात्रता सत्यापन होता है और फिर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में सब्सिडी और परियोजना लागत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं, SC/ST/OBC, महिलाएं और पूर्व सैनिक जैसे विशेष वर्गों को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक की उच्च सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत सेवा उद्योग के लिए और ₹25 लाख तक की लागत निर्माण या उत्पादन आधारित व्यवसायों के लिए निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और स्वरोजगार इच्छुक नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है, जिसमें एक निश्चित हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है और शेष राशि लाभार्थी द्वारा समयबद्ध तरीके से चुकाई जाती है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) नए व्यवसायों को प्रारंभ करने में आर्थिक रूप से सहायक होती है और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवश्यक दस्तावेज़ दस्तावेज़ उपयोग आधार कार्ड पहचान प्रमाण PAN कार्ड वित्तीय प्रमाण बैंक पासबुक लोन ट्रांसफर हेतु पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवसाय योजना के रूप में जाति प्रमाण पत्र SC/ST/OBC लाभार्थियों हेतु एजुकेशनल प्रमाणपत्र 8वीं पास की पुष्टि हेतु (यदि आवश्यक हो) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से संपर्क कैसे करें? सेवा विवरण 🌐 वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegp 📞 टोल-फ्री नंबर 1800-3000-0034 📧 ईमेल pmegp-helpdesk@gov.in 📍 संपर्क कार्यालय KVIC, KVIB, DIC, नजदीकी बैंक शाखा जुलाई 16, 2025 Anushil

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) क्या है? जानिए पेंशन योजना की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग जैसे – रिक्शा चालक, रेहड़ी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, मछुआरे आदि — बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना नियमित मासिक योगदान के बदले गारंटीड पेंशन न्यूनतम निवेश में दीर्घकालिक लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा सिस्टम से जोड़ना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) की पात्रता मापदंड विवरण आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए मासिक आय ₹15,000 या उससे कम व्यवसाय असंगठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक अन्य EPFO / NPS / ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए दस्तावेज़ आधार कार्ड और बैंक खाता आवश्यक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के लाभ ₹3000 प्रति माह पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद पति-पत्नी दोनों योजना से जुड़ सकते हैं पेंशन सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है सरकारी योगदान भी श्रमिक के बराबर होता है योजना को LIC of India द्वारा संचालित किया जाता है मृत्यु के बाद, पति/पत्नी को ₹1500 मासिक पेंशन मिलती है (पेंशन नियमों के अनुसार) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) के लाभ ₹3000 प्रति माह पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद पति-पत्नी दोनों योजना से जुड़ सकते हैं पेंशन सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है सरकारी योगदान भी श्रमिक के बराबर होता है योजना को LIC of India द्वारा संचालित किया जाता है मृत्यु के बाद, पति/पत्नी को ₹1500 मासिक पेंशन मिलती है (पेंशन नियमों के अनुसार) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) में मासिक योगदान कितना है? आयु (वर्ष) योगदान (लाभार्थी) योगदान (सरकार) कुल मासिक जमा 18 ₹55 ₹55 ₹110 25 ₹80 ₹80 ₹160 30 ₹100 ₹100 ₹200 35 ₹130 ₹130 ₹260 40 ₹200 ₹200 ₹400 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) के लिए आवेदन कैसे करें और संपर्क जानकारी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: maandhan.in पर जाएं “PM-SYM” विकल्प चुनें Self Enrollment करें या CSC विकल्प चुनें आधार, बैंक डिटेल और ऑटो-डेबिट की सहमति दें रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर PRAN नंबर और पेंशन कार्ड मिलेगा ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: नजदीकी CSC सेंटर जाएं आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड, बैंक पासबुक) साथ ले जाएं VLE द्वारा पंजीकरण करवाएं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा 📞 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) से संपर्क कैसे करें? सेवा विवरण 🌐वेबसाइट https://maandhan.in 📞हेल्पलाइन 1800-267-6888 📧ईमेल helpdesk-maandhan@gov.in माध्यम Self Enrollment या नजदीकी CSC सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों को सम्मानजनक वृद्धावस्था देने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। कम आय वर्ग के लिए यह योजना भविष्य में आर्थिक संकट से सुरक्षा देती है। यदि आप या आपके जानने वाले इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। जुलाई 16, 2025 Anushil

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) – पूरी जानकारी | PM Swarozgaar Yojana Kya Hai

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY)

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं, श्रमिकों और गरीब वर्ग के लोगों को स्वरोजगार (Self Employment) के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता और सब्सिडी आधारित लोन प्रदान करती है, ताकि लोग खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) का उद्देश्य क्या है? भारत में बेरोजगारी को कम करना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना MSME सेक्टर को मजबूत करना आत्मनिर्भर भारत अभियान को सहयोग देना प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) के तहत मिलने वाले लाभ लाभ विवरण ऋण राशि ₹25,000 से ₹10 लाख तक सब्सिडी 15%–25% तक (SC/ST/Women को अधिक लाभ) गारंटी कई मामलों में बिना गारंटी लोन लोन प्रकार व्यवसाय, सेवा, निर्माण आदि अन्य लाभ ट्रेनिंग, मार्गदर्शन, स्किल डेवलपमेंट सहायता प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) के लिए पात्रता कौन-कौन है? भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो बेरोजगार युवक या महिला अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमी ग्रामीण और शहरी गरीब जिनके पास व्यवसाय शुरू करने की योजना है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) – क्या है और कैसे लाभ लें? भारत सरकार देश की दिशा में युवाओं, महिलाओं, महिलाओं, निश्चित जातियों, स्व-नियोजित और कमजोर संस्करणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार (PM-ASWAI) की मुख्य योजना को बढ़ावा देना है। इसके साथ काम करने के बजाय दूसरों के लिए एक रोजगार होना चाहिए। इस योजना का सबसे बड़ा केंद्र भारत में अपने आप को मजबूत करना है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, जहां अधिक बेरोजगारी दरें हैं। प्रक्रिया मंत्री स्वारोजर योग (PM-C) के उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए सरकार – यह आसान और कई ऋण देता है। गारंटी मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार यह योजना नए उद्यमियों को नए उद्यमों को नए उद्यमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक व्यापक समर्थन प्रणाली देती है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) के लिए पात्रता और दस्तावेज़ इस योजना के लाभ के लिए कुछ योग्यता और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह 18 से 18 से 50 भारतीय नागरिकों का एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है जो बेरोजगार हैं। विशेष रूप से निर्धारित जाति, जनजाति, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। ऋणों में उन्हें अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है। आवश्यक दस्तावेज: आधा कार्ड पैन कार्ड  बैंक लेखा विवरण पासपोर्ट आकार फोटो। जाति प्रमाणपत्र (यदि उपयोग किया जाता है) व्यावसायिक नियोजन रिपोर्ट बैंक लेखा विवरण पासपोर्ट आकार फोटो। जाति प्रमाणपत्र (यदि उपयोग किया जाता है) व्यावसायिक नियोजन रिपोर्ट ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process) यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा है, तो आप इस योजना के लिए बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: सबसे पहले www.pmegp.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “Individual Application” (व्यक्तिगत आवेदन) विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें जैसे—नाम, पता, आधार नंबर, आदि। आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, बैंक डिटेल्स और व्यवसाय योजना (Project Report) अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद, आपको संबंधित ट्रेनिंग संस्था (जैसे RSETI) से निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद बैंक और अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर लोन स्वीकृति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM-SY) एक ऐसा अवसर है जिससे लाखों लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं। यह न केवल बेरोजगारी को कम करता है, बल्कि ग्रामीण भारत में नए रोजगार के रास्ते भी खोलता है। अगर आप खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है।